नरेगा (मनरेगा) योजना के तहत देश भर के पात्र ग्रामीण नागरिकों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान की जाती है, इससे ग्रामीण क्षेत्र के अकुशल श्रमिकों को पलायन नहीं करना पड़ता है, तथा उन्हें अपने क्षेत्र में ही रोजगार के अवसर प्राप्त हो जाते हैं.
नरेगा योजना के तहत अकुशल ग्रामीण नागरिकों को उसके ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इस पेज के जरिए हम नरेगा के वेज लिस्ट को ऑनलाइन चेक करने के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे.
Wage List Online कैसे निकालें?
- सबसे पहले तो आप को सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा मनरेगा के लिए जारी की गई आधिकारिक वेबसाइट - https://nrega.nic.in/ पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको होमपेज पर मौजूद Login मेनू में Quick Access के विकल्प को चुनना होगा।
- इसके बाद आपको Panchayats GP/PS/ZP Login विकल्प पर क्लिक करना पड़ेगा।
- अब नए पेज पर आपको Gram Panchayats के विकल्प पर क्लिक करना होगा, तथा फिर आप Generate Reports के ऊपर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आपको अपने राज्य के नाम का चयन करना होगा।
- अब नए पेज पर फाइनेंशियल ईयर, जिला, ब्लाक, और पंचायत का चयन करें.
- अब Proceed बटन पर क्लिक कर दें.
- इसके बाद आपको R3. Work अनुभाग में Consoliodate Report Of Payment To Worker के विकल्प को चुनना होगा।
इसके बाद जैसे ही आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, आपके समक्ष एक नया पेज खुलेगा जहाँ आप अपने कार्य का कोड या कार्य का नाम चुनें उसके बाद आपके सामने उस कार्य का स्टेटस और Total Muster rolls (Muster Roll No.) संबधित सभी जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी.
यहाँ आप यह भी पता लगा सकते हैं, कि उस कार्य के लिए भुगतान किया जा चूका है, या नहीं. अगर भुगतान किया जा चूका है, तो आप उस भुगतान सूची को देख सकते हैं.
यहाँ आपको निम्नलिखित जानकारी मिलेगी:
- Village Name
- Job Card No.
- Applicant Name
- Father/Husband Name
- Work Name (Work Code)
- No of Days Employment Provided
- Amount Earned in Rs.
नियमानुसार सभी मजदूरों को उनकी मजदूरी काम पूरा होने के 15 दिनों के भीतर मिलनी चाहिए। देरी होने पर मुआवजा भी दिया जाता है, तथा यदि किसी मजदूर को 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता है, तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, जो शुरुआती 30 दिनों के लिए मजदूरी का एक-चौथाई होता है और उसके बाद आधा होता है।
साथ ही मजदूरों को उनके घर के 5 किमी के दायरे में काम देने का अधिकार है। अगर काम 5 किमी से दूर दिया जाता है, तो उन्हें यात्रा भत्ता भी दिया जाता है।