नरेगा उत्तर प्रदेश जॉब कार्ड लिस्ट

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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानि की मनरेगा के तहत बहुत सारे लोग कार्य करते हैं, इन लोगों के कार्यों की प्रविष्टि Job Card पर की जाती है, जॉब कार्ड मनरेगा में काम करने वाले सभी अकुशल लोगों की जॉब की गारंटी है, जॉब कार्ड पर परिवार के सभी सदस्यों के नाम अंकित होते हैं, परिवार को कोई भी सदस्य इसकी मदद से रोजगार प्राप्त कर सकता है.

यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आप उत्तर प्रदेश में जॉब कार्ड सूची को देखना चाहते हैं तो आप नीचे हमारे द्वारा बताए गए चरणों का पालन कर सकते हैं.

उत्तर प्रदेश में Job Card List कैसे देखें?

  • सबसे पहले आप नरेगा की आधिकारिक वेबसाइट - https://nrega.nic.in/ पर विजिट करें।
  • होमपेज पर Key Features Menu में मौजूद Reports के विकल्प पर क्लिक कर दें.
  • अब यहाँ State के लिंक पर क्लिक करें.
NREGA State Wise Reports Section
  • अब एक नया पेज खुलेगा जहाँ “Panchayats GP/PS/ZP” विकल्प पर क्लिक करें.
  • फिर आपको पंचायत नाम से एक अनुभाग आ जाएगा, उसमें से आपको “Gram Panchayats” पर क्लिक करना होगा।
  • तत्पश्चात आपके सामने एक और पेज खुल जाएगा, उसमें आपको “Generate Reports” पर क्लिक करना होगा।
Generate Reports
  • इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा, उसमें अपने राज्य उत्तर प्रदेश का चयन करना होगा।
  • चयन करने बाद आपके सामने एक और पेज खुलेगा, उसमें आपको वित्तीय वर्ष, जिला, ब्लॉक, पंचायत का चयन करना होगा, फिर इसके बाद नीचे स्थित “Proceed” बटन पर क्लिक करना होगा।
Proceed
  • प्रोसीड बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक और पेज खुल जाएगा, उसमें आपको सबसे उपर “R1.Job Card/Registration” वाले अनुभाग में स्थित “Job card/Employment Register” पर क्लिक करना होगा।
Job card/Employment Register
  • ऐसा करते ही आपके सामने एक पेज खुल जाएगा, उसमें आपको नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट उत्तर प्रदेश नंबर और नाम क्रम संख्या के अनुसार दिए रहेंगे।
Nrega UP Job Card List

आप अपने जॉब कार्ड नंबर पर क्लिक कर दें, ऐसा करते ही आपके सामने आपका जॉब कार्ड आ जाएगा. इसे आप चाहें तो प्रिंट या डाउनलोड भी कर सकते हैं.

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वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरी दर ₹237 प्रति दिन निर्धारित की गई है। यह दर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत महंगाई को ध्यान में रखते हुए असंगठित श्रमिकों को उचित मेहनताना प्रदान करने के लिए संशोधित की गई है.